बुधवार से जिलें के मुख्य मार्गों की सभी तरह की दुकानें एवं बाजार पूरी तरह बंद रहेगे।
नगरीय क्षेत्रों में किराना व्यवसायियों द्वारा प्रात: 7 बजे से प्रात: 11 बजे तक की जा सकेगी होम डिलेवरी
मोहल्ला एवं रहवासी बस्तियों की एकल दुकानें प्रात: 7 बजे से प्रात: 11 बजे तक ही खुल सकेंगी।
दो गज की दूरी के नियम का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डनीय कार्यवाही की जाएँगी।
बैतूल कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राकेश सिंह ने जिले में प्रभावशील लॉक-डाउन के दौरान व्यवस्थाओं में आवश्यक परिवर्तन किया है। मंगलवार को जारी आदेश के तहत नगरीय क्षेत्रों में सभी तरह के मुख्य सडक़ों की दुकानें एवं बाजार आगामी आदेश तक पूरी तरह से बंद रहेंगे।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार समस्त नगरीय क्षेत्रों से सब्जी/फलों का विक्रय मात्र डोर-टू-डोर होगा। यह विक्रय मात्र अनुमति प्राप्त वाहनों/ठेलों एवं दो पहिया वाहनों के किसानों द्वारा किया जाएगा। दो पहिया वाहनों के विक्रेता कृषकों को किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
सभी प्रकार के पोल्ट्री उत्पाद, अंडा, मछली विक्रय की दुकानें, नगरीय क्षेत्रों में किराना व्यावसायियों द्वारा माल/सामग्री वितरण की डोर-टू-डोर डिलेवरी, नगरीय क्षेत्रों में ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों द्वारा माल की लोडिंग/अनलोडिंग प्रात: 7 बजे से 11 बजे तक की जा सकेगी।
नगरीय क्षेत्रों में दो पहिया वाहनों में आपातिक एवं मेडिकल इमरजेंसी के लिए ही निकला जा सकेगा एवं मात्र रोगी साथी को ले जाने के लिए दो सवारी की अनुमति होगी।
नगरीय क्षेत्रों में चार पहिया वाहनों पर भी आवागमन अत्यावश्यक कारणों से ही अनुमत होगा, जिसमें मेडिकल इमरजेंसी प्रमुख है।
दवाई की दुकानें एवं सभी प्रकार के नर्सिंग होम, अस्पताल, क्लीनिक पूर्ववत् खुले रहेंगे।
समस्त प्रकार के शासकीय कार्य एवं उसमें लगे कर्मी, अधिकारी/कर्मचारी वाहन पूर्वानुसार आवागमन कर सकेंगे।
अत्यावश्यक सेवा होने से सायं 7 बजे से प्रात: 7 बजे का प्रतिबंध भी इससे संबंधित व्यक्तियों एवं वाहनों पर लागू नहीं होगा।
किसी भी प्रकार के होटल, रेस्टोरेंट, खाने-पीने की दुकानें, सेलून, पार्लर, पान-गुटखा किसी भी तरह रोड के किनारे लगाई जाने वाली दुकानें, सभी हाट बाजार बंद रहेंगे।
नगरीय क्षेत्रों में एमपी ऑनलाइन कियोस्क केन्द्र,
सभी प्रकार की मशीनरी, घरेलू उपकरण रिपेयर करने वाले मैकेनिक, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, समस्त प्रकार की कृषि उपकरण यंत्र संबंधी दुकानें, खाद-बीज, कीटनाशक, कृषि के यंत्र व औजार, कृषि कार्य के ट्रैक्टर, मोटर पंप की छोटी रिपेयर दुकानें प्रात: 7 बजे से प्रात: 11 बजे तक खुल सकेंगी।
गेहूं उपार्जन एवं इसमें लगे समस्त प्रकार के कर्मी भी नगरीय क्षेत्रों में अपना पहचान पत्र दिखाते हुए आवागमन कर सकेंगे। अत्यावश्यक सेवा होने से सायं 7 बजे से प्रात: 7 बजे का प्रतिबंध भी इससे संबंधित व्यक्तियों एवं वाहनों पर लागू नहीं होगा।
यह आदेश 13 मई 2020 से आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील रहेगा।
प्रदीप डिगरसे मुलतापी समाचार बैतूल