
Multapi Samachar
परिजनों के नाम से कंपनी बनाकर खरीदी करने का आरोप
मुलताई। मुलताई नगर पालिका का सोमवार को पदभार संभालने वाले सीएमओ नितीन बिजवे को नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है। सीएमओ बिजवे पर गंभीर कदाचार के आरोप लगे हैं, बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने परिजनों के नाम से पंजीकृत फर्म बनाकर 65 लाख रुपए की सामग्री क्रय की थी। जिसकी शिकायत में प्रथम दृष्टया शिकायत प्रमाणित पाए जाने पर उन्हें निलंबित कर दिया गया है।
मुलताई नगर पालिका का पदभार सोमवार को संभालने के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि पूर्व सीएमओ राहुल शर्मा की तरह ही नए सीएमओ नितीन बिजवे भी मुलताई में लंबी एवं निर्वाविदित पारी खेलेंगे, लेकिन मंगलवार को ही उन्हें निलंबित कर दिया गया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश के आयुक्त निकुंज कुमार श्रीवास्तव द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि नगरीय प्रशासन एवं विकास संभाग जबलपुर के जांच प्रतिवेदन के अनुसार नितिन बिजवे द्वारा स्वंय के परिवार के सदस्यों एवं पत्नी के नाम से सामग्री आन-लाइन जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय की गई थी।

जांच में अपनी पत्नी एवं परिजनों के नाम पंजीकृत फर्म से राशि 65 लाख रुपए की सामग्री क्रय की गई है। श्री बिजवे का उक्त कृत्य मप्र नगरपालिका अधिनियम 1961 धारा 92 एवं मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 एवं 16 के विपरीत होकर गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है।
प्रथम दृष्टया शिकायत प्रमाणित पाए जाने पर निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने हेमु श्री बिजवे को मप्र नगर पालिका सेवा नियम 1073 के नियम 9 में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर संभागीय संयुक्त संचालक भोपाल संभाग भोपाल में संलग्र किया जाता है। निलंबित अवधि में श्री बिजवे को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
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